Mukhyamantri Antarjatiya Vivaha Protsahan yojana 2024
हेलो दोस्तों क्या आपको मुख्यमंत्री अंतरजातियां विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है | पता है और अगर आपको यह नहीं पता है तो आज के इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में बातें करने जा रहे हैं | तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस आर्टिकल में जो कि मुख्यमंत्री अंतरजातियां विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में है |
Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Kya Hai ?
आज हम इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी हासिल करेंगे | हम आपको यह बता दें कि यह योजना बिहार सरकार द्वारा संचालित है | हम आपको मुख्यमंत्री अंतरजाती विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं |इस योजना में अंतरजातीय विवाह करने पर बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वरदान की जाती है |
इस योजना को डॉ अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी कहते है |
विवाह अंतरजातीय प्रोत्साहन योजना में इस योजना के तहत वैवाहिक जोड़े को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की जाती है जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हुआ होता है | यह आर्थिक सहायता 2.5 लख रुपए की होती है तथा इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई राशि को विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है |हरीश योजना का आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को एक प्री स्टैंपपैड रिसिट्स 10 Rs के नॉन जुडिशल स्टैम जमा करना होगा . तब जाकर उनको उनके बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आरटीजीएस या फिर एएनएफटी के जरिए भेज दिया जाएगा |और बाकी बची हुई 1 लाख की राशि को 3 साल के लिए फिक्स डिपाजिट कर दिया जाएगा और उसके बाद 3 वर्ष के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज को विवाहित जोड़ों को प्रदान कर दिया जाएगा |
Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Ka Labh Aur Sarte
मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उनकी कुछ शर्तों का पालन करना होगा |हम आपको यह बता दें कि जिला एवं राज्य सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन किए जाते हैं |तथा इस योजना का लाभ हमारे देश में केवल बिहार के स्थाई निवासी ही उठा सकते हैं |और इस योजना का लाभ उठाने के लिए वैवाहिक जोड़े में से किसी एक को अनुसूचित जाति में से होना चाहिए और दूसरे को गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए . विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए अरे भाई जोड़े को शादी होने का एक मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा |
Mukhyamantri Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana ka Kya Document Lage Ga ?
मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंग उसके बारे में बताया जाएगा | इस योजना के तहत अगर विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है तो तो उस विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा .और हम आपको यह भी बता दे कि इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है |तथा इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह जोड़े को 1 साल के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है |
और इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिन महत्पूर्ण दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वह यह सभी है |
आधार कार्ड , निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ,आयु प्रमाण पत्र , मैरिज सर्टिफिकेट , शादी की फोटो , शादी का कार्ड , राशन कार्ड , पासपोर्ट साइज फोटो , और मोबाइल नंबर .
इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन के द्वारा किया जाता है |यदि लाभार्थी द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रकार की अगर गलत जानकारी दी जाती है तो उस विवाहित जोड़ों से सभी रकम वसूल कर ली जाती है |
Note :- मेरे द्वारा आज के इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया गया है| और इसमें उन्हें मिलने वाली रकम और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में बताया गया है और इसमें क्या-क्या दस्तावेज लगते हैं उसके बारे में भी बताया गया है | तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही और अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो आप हमारे और भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं |